फायर सेफ्टी नियमों के उल्लंघन का आरोप, सुरक्षा इंतजाम दुरुस्त होने तक इस्तेमाल पर रोक
कोलकाता : पश्चिम बंगाल फायर सर्विस डिपार्टमेंट ने कैमक स्ट्रीट स्थित अभिषेक बनर्जी के ऑफिस वाली इमारत की सातवीं और आठवीं मंजिल खाली करने का आदेश दिया है। विभाग के मुताबिक, इन मंजिलों पर पर्याप्त फायर सेफ्टी इंतजाम नहीं हैं और सुरक्षा प्रमाणपत्र भी 10 अगस्त 2026 को एक्सपायर हो चुका है।
अभिषेक का ऑफिस 9, अबनिंद्रनाथ टैगोर सरणी स्थित मुख्य इमारत की सातवीं और आठवीं मंजिल पर है। फायर डिपार्टमेंट ने बिल्डिंग मालिक को निर्देश दिया है कि जरूरी अग्निशमन व्यवस्था पूरी होने और प्रमाणपत्र के नवीनीकरण तक इन मंजिलों का इस्तेमाल न किया जाए। बेसमेंट को लेकर भी इसी तरह का निर्देश दिया गया है।
विभाग के अनुसार, किरायेदारों से पूछताछ और दस्तावेजों की जांच के बाद फायर सेफ्टी व्यवस्था की जिम्मेदारी बिल्डिंग मालिक की बताई गई है। विभाग ने मालिक और किरायेदारों को समन जारी किया था। किरायेदार जरूरी दस्तावेजों के साथ पेश हुए, जबकि मालिक समन का जवाब देने में विफल रहे।
फायर डिपार्टमेंट के आदेश की प्रतियां कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, शेक्सपियर सरणी पुलिस स्टेशन और CESC को भी भेजी गई हैं।
यह कार्रवाई ऐसे समय हुई है जब कुछ दिन पहले KMC की टीम ने अभिषेक के ऑफिस से तृणमूल के नाम वाला एक होर्डिंग हटाया था। इसके बाद वहां बैनर लगाने को लेकर विवाद हुआ था और अभिषेक तथा उनके समर्थकों की पुलिस से झड़प भी हुई थी। हाल में कैमक स्ट्रीट स्थित ऑफिस पर कथित हमले के मामले में पुलिस ने छह लोगों को गिरफ्तार किया है।





























