हाई कोर्ट में बुधवार से शुरू होगी सुनवाई
कोलकाता : क्या अभिषेक बनर्जी आँखों के इलाज के लिए विदेश जा पाएँगे ? सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश के बाद कि अभिषेक बनर्जी की विदेश यात्रा की अनुमति वाली अर्ज़ी का निपटारा सात दिनों के भीतर किया जाए, जस्टिस सौगत भट्टाचार्य ने राज्य के एडिशनल एडवोकेट जनरल, राजदीप मजूमदार को तलब किया। उन्होंने कहा, “मैंने मीडिया में देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने अभिषेक बनर्जी की अर्ज़ी का निपटारा सात दिनों के भीतर करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट के जल्द समाधान के अनुरोध को देखते हुए, इस मामले की सुनवाई बुधवार की शुरुआत में होगी।”
क्या है मामला
डायमंड हार्बर के सांसद अभिषेक बनर्जी आंखों के इलाज के लिए विदेश जाना चाहते हैं। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में इस बारे में उनकी याचिका रखी गई थी। जस्टिस सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने मामले को वापस हाई कोर्ट भेजने का फैसला किया।अभिषेक की विदेश यात्रा से जुड़ा मामला अभी हाई कोर्ट में जस्टिस सौगत भट्टाचार्य की बेंच के सामने लंबित है। 20 जुलाई को हुई सुनवाई के दौरान, जज ने पूछा कि क्या अभिषेक ने कोलकाता के किसी आई हॉस्पिटल में सलाह ली थी। सांसद के वकील ने बताया कि उनके क्लाइंट का कुछ समय से अमेरिका में इलाज चल रहा है। राज्य ने उनकी विदेश यात्रा पर आपत्ति जताई है। राज्य सरकार के वकील ने अभिषेक के खिलाफ लंबित कई मामलों का ज़िक्र करते हुए हाई कोर्ट में दलील दी कि उन्हें विदेश यात्रा की अनुमति देने से जांच में बाधा आएगी। दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद, हाई कोर्ट ने अभिषेक को निर्देश दिया कि वे पहले SSKM अस्पताल में नेत्र विज्ञान विभाग के प्रमुख से मिलें। अगर कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर यह राय देता कि इस स्थिति का इलाज कोलकाता में संभव नहीं है और विदेश में इलाज कराने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है, तो ऐसी राय को मेडिकल सलाह के तौर पर अहमियत दी जाएगी। इसके बाद अभिषक सुप्रीम कोर्ट में गए थे।मामला अब वापस हाई कोर्ट के पास आ गया है, जहां पर बुधवार को इस मामले की सुनवाई होगी।





























