इस प्रदूषण से लगभग 380 परिवारों को परेशानी हो रही है, जिनमें बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल हैं।
कोलकाता : राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) की पूर्वी क्षेत्रीय पीठ, कोलकाता ने न्यू टाउन, राजारहाट, कोलकाता स्थित एक सीमेंट मिक्सिंग प्लांट से कथित वायु प्रदूषण की शिकायत पर पश्चिम बंगाल राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (WBPCB) को जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
NGT ने हिरण्मय सरकार द्वारा भेजे गए पत्र को मूल आवेदन (Original Application No. 170/2026/EZ) के रूप में पंजीकृत किया और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय Municipal Corporation of Greater Mumbai बनाम अंकिता सिन्हा एवं अन्य (2022) के आधार पर मामले में स्वतः संज्ञान (Suo Motu) लेते हुए आगे की कार्रवाई की।
शिकायत में आरोप लगाया गया था कि FTC Concrete Private Limited का सीमेंट मिक्सिंग प्लांट, मैगनोलिया मर्लियन आवासीय परिसर, राजारहाट, न्यू टाउन, कोलकाता के पास संचालित हो रहा है, जिससे बड़ी मात्रा में सीमेंट की धूल और सूक्ष्म कण निकल रहे हैं।
आवेदक के अनुसार, इस प्रदूषण से लगभग 380 परिवारों को परेशानी हो रही है, जिनमें बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल हैं। शिकायत में बताया गया कि सीमेंट की धूल लगातार घरों के अंदर जमा हो रही है, एयर कंडीशनर खराब हो रहे हैं, दरवाजे और खिड़कियां खोलना मुश्किल हो गया है तथा लोगों को सांस संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।
NGT ने कहा कि आवेदन में उठाए गए मुद्दे गंभीर पर्यावरणीय प्रश्नों से संबंधित हैं और तथ्यों की भौतिक जांच आवश्यक है। अधिकरण ने पश्चिम बंगाल राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निर्देश दिया कि वह इस आवेदन को शिकायत के रूप में मानते हुए मामले की जांच करे।
WBPCB को दिए गए निर्देश
स्थल का भौतिक निरीक्षण करे और शिकायतों का सत्यापन करे;
जांच प्रक्रिया में आवेदक तथा संबंधित परियोजना संचालकों के प्रतिनिधियों को शामिल करे;
वायु प्रदूषण नियंत्रण मानकों और वैधानिक अनुमतियों के अनुपालन की जांच करे;
यदि पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन पाया जाता है तो कानून के अनुसार उचित कार्रवाई करे; और
आदेश प्राप्त होने की तिथि से तीन माह के भीतर NGT के रजिस्ट्रार, कोलकाता के समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे।
NGT ने उपरोक्त निर्देशों के साथ मामले का निस्तारण कर दिया




























