सुनवाई के लिए हाई कोर्ट का रुख किया
कोलकाता : अपना बैंक अकाउंट फ्रीज़ किए जाने के मामले में अभिषेक बनर्जी ने कलकत्ता हाई कोर्ट का रुख किया है। उनके वकील अयान भट्टाचार्य ने सोमवार को जस्टिस कृष्ण राव का ध्यान इस मामले की ओर दिलाया और कोर्ट को बताया कि अभिषेक को जल्द ही इलाज के लिए विदेश जाना है।इससे पहले, बैंक अकाउंट फ़्रीज़ कर दिया गया है। अभिषेक के वकील ने दावा किया कि बैंक ने अकाउंट फ़्रीज़ करने का कारण नहीं बताया।
तत्काल सुनवाई की अर्ज़ी
अभिषेक के वकील की ओर से तत्काल सुनवाई की अर्ज़ी दी गई। उन्होंने सवाल उठाया कि ‘भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता’ की धारा 107 लागू किए बिना बैंक अकाउंट को कैसे फ्रीज़ किया जा सकता है। इस धारा के तहत, अकाउंट फ्रीज़ करने के लिए पुलिस को संबंधित मजिस्ट्रेट के पास आवेदन करना होता है। इस मामले में इसका पालन नहीं किया गया।
केस दायर करने की इजाज़त
जस्टिस राव ने अभिषेक के वकील की अर्ज़ी पर केस दायर करने की इजाज़त दे दी। जज ने पूछा कि क्या अभिषेक के ख़िलाफ़ कोई जांच चल रही है। इसके जवाब में अभिषेक के वकील ने कहा कि उनके क्लाइंट कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक़ जांच में सहयोग कर रहे हैं।इसका बैंक अकाउंट फ़्रीज़ करने से कोई लेना-देना नहीं है।इसके तुरंत बाद, जज ने निर्देश दिया कि मामले से जुड़े दूसरे पक्ष को नोटिस भेजा जाए।
बुधवार को होगी सुनवाई
मामले की अगली सुनवाई अगले बुधवार को तय की गई है।पिछले सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने अभिषेक को विदेश यात्रा की इजाज़त दी थी। शीर्ष अदालत ने कहा कि वह तीन हफ़्ते के लिए इलाज के लिए विदेश जा सकते हैं। उनकी यात्रा में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। इससे पहले, विदेश यात्रा की इजाज़त के लिए तृणमूल सांसद की ओर से कलकत्ता हाई कोर्ट में दायर याचिका खारिज कर दी गई थी। इसके बाद 7 अगस्त की देर रात अभिषेक बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था।





























