अगले सप्ताह हो सकती है सुनवाई
कोलकाता : बुधवार को कोलकाता हाई कोर्ट के जस्टिस सौगत भट्टाचार्य की सिंगल बेंच ने अभिषेक को आंखों के इलाज के लिए विदेश जाने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया है। जज ने अभिषेक को मेडिकल राय लेने के लिए गुरुवार को SSKM हॉस्पिटल जाने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा था कि हॉस्पिटल के ऑप्थल्मोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड एक मेडिकल बोर्ड बनाएंगे जो उनके विदेश जाने की ज़रूरत का आकलन करेगा।
इस पर, अभिषेक के वकील ने कोर्ट को बताया कि उनके क्लाइंट SSKM नहीं जाएंगे। इसके बाद, आदेश जारी करते हुए जस्टिस भट्टाचार्य ने पूरा मामला खारिज कर दिया था।
गुरुवार देर रात अभिषेक की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एक अर्ज़ी दाखिल की गई। उनके मामले की सुनवाई अगले हफ़्ते सुप्रीम कोर्ट में होने की संभावना है।
इसके पहले सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में आंखों के इलाज के लिए विदेश जाने की अर्ज़ी पर सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने मामले को वापस हाई कोर्ट भेजने का फ़ैसला किया।
सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि अभिषेक की याचिका का निपटारा सात दिनों के भीतर किया जाए। इसी के अनुसार, हाई कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने उन्हें विदेश यात्रा की अनुमति नहीं दी। हाई कोर्ट द्वारा मामला खारिज किए जाने के बाद, अभिषेक अब उसी याचिका के साथ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं।





























