SSKM जाने से मना करने पर याचिका हुई खारिज
कोलकाता : कलकत्ता हाई कोर्ट ने अभिषेक बनर्जी को विदेश जाने की इजाज़त नहीं दी। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव ने आँखों के इलाज के लिए विदेश जाने की इजाज़त मांगी थी। बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान, जस्टिस सौगत भट्टाचार्य की सिंगल बेंच ने अभिषेक को मेडिकल राय लेने के लिए गुरुवार को SSKM अस्पताल जाने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि अस्पताल के नेत्र रोग विभाग के प्रमुख मामले की जांच के लिए एक मेडिकल बोर्ड बनाएंगे और बोर्ड को शुक्रवार को कोर्ट में अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। इस पर अभिषेक बनर्जी के वकील ने कोर्ट को बताया कि उनके क्लाइंट SSKM जाने के बजाय विदेश में उसी जगह वापस जाना चाहते हैं जहाँ उन्होंने पहले आँखों का इलाज कराया था।
इलाज कहाँ हो रहा है, यह बात उतनी अहम नहीं है
हाई कोर्ट का कहना था कि इस समय आँखों का इलाज सबसे ज़रूरी है और इलाज कहाँ हो रहा है, यह बात उतनी अहम नहीं है। इसलिए, अभिषेक को गुरुवार को SSKM हॉस्पिटल जाने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही, जज ने याचिका खारिज कर दी।
विदेश यात्रा की अनुमति नहीं दी जा सकती
कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक और अहम बात कही। जज ने साफ़ तौर पर कहा कि अभिषेक बनर्जी के ख़िलाफ़ कई मामले अभी लंबित हैं; इसलिए, इस चरण में उन्हें विदेश यात्रा की अनुमति नहीं दी जा सकती।
राज्य सरकार कर रही है विरोध
राज्य शुरू से ही अभिषेक की विदेश यात्रा का विरोध कर रही है। सुनवाई के दौरान, राज्य के वकील ने तर्क दिया कि सांसद के खिलाफ कई अहम मामलों की जांच अभी चल रही है, ऐसे हालात में उन्हें विदेश यात्रा की इजाज़त देने से जांच प्रक्रिया में बाधा आ सकती है।
सुप्रीम कोर्ट में भी हो चुकी है सुनवाई
अभिषेक आँखों के इलाज के लिए विदेश जाना चाहते हैं। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में अभिषेक की याचिका पर सुनवाई हुई; हालाँकि, चीफ जस्टिस सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने मामले को वापस हाई कोर्ट भेज दिया था। जहां सुनवाई के बाद मामले को खारिज कर दिया गया।





























