
कोलकाता : चुनाव से ठीक पहले निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग ने बाइक चलाने को लेकर सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। आयोग के मुताबिक, मतदान से दो दिन पहले से ही बाइक के उपयोग पर कई तरह की पाबंदियां लागू रहेंगी।आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, मतदान से दो दिन पहले सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक ही बाइक चलाने की अनुमति होगी। हालांकि इस दौरान बाइक पर पीछे कोई सवारी बैठाने की इजाजत नहीं होगी। वहीं, शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक बाइक चलाने पर पूरी तरह रोक रहेगी।
मतदान के दिन क्या हैं नियम?
मतदान के दिन भी सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक बाइक चलाई जा सकेगी, लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि व्यक्ति मतदान करने जा रहा हो या किसी जरूरी काम से बाहर निकला हो।
इन मामलों में मिलेगी छूट
चुनाव आयोग ने कुछ जरूरी परिस्थितियों में छूट भी दी है। इनमें शामिल हैं:
- चिकित्सा संबंधी आपात स्थिति
- पारिवारिक जरूरी काम
- बच्चों को स्कूल लाना-ले जाना
- सामाजिक कार्यक्रमों में शामिल होना
इसके अलावा, रैपिडो और अन्य ऐप-आधारित बाइक सेवाओं पर ये नियम लागू नहीं होंगे।
अनुमति लेकर मिल सकती है राहत
अगर कोई व्यक्ति इन नियमों से छूट चाहता है, तो उसे स्थानीय थाने से लिखित अनुमति लेनी होगी।
कब से लागू होंगे ये नियम?
राज्य में पहले चरण का मतदान 23 अप्रैल को 152 विधानसभा सीटों पर होगा, जिसके लिए यह प्रतिबंध 21 अप्रैल से लागू हो चुका है। वहीं, दूसरे चरण का मतदान 29 अप्रैल को 142 सीटों पर होगा, जिसके लिए 27 अप्रैल से ये नियम लागू होंगे।चुनाव आयोग ने निर्देश दिया है कि इन नियमों का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए और सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए, ताकि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराए जा सकें।











