हाई कोर्ट ने कहा—चुनाव आयोग का आदेश अंतरिम है, इसलिए पुराने निर्देश में फिलहाल बदलाव नहीं; 29 जनवरी तक खर्च की अनुमति
कोलकाता : तृणमूल कांग्रेस के नाम और चुनाव चिह्न को लेकर चुनाव आयोग के अंतरिम फैसले के बावजूद पार्टी के तीन बैंक खातों पर कलकत्ता हाई कोर्ट का पहले का आदेश फिलहाल लागू रहेगा। सोमवार को जस्टिस सौगत भट्टाचार्य की अदालत ने कहा कि चुनाव आयोग ने अभी इस विवाद पर अंतिम फैसला नहीं सुनाया है। इसलिए आयोग के अंतरिम आदेश के आधार पर अदालत अपने पुराने निर्देश में बदलाव नहीं करेगी।
29 जनवरी तक लागू रहेगा हाई कोर्ट का आदेश
अदालत के पुराने आदेश के अनुसार, तीन बैंक खातों पर फिलहाल कालीघाट स्थित तृणमूल इकाई का नियंत्रण रहेगा। हालांकि, पार्टी इन खातों से अपनी मर्जी से धनराशि खर्च नहीं कर सकेगी।
अदालत ने खातों के संचालन की निगरानी के लिए एक विशेष अधिकारी नियुक्त किया है। यह अधिकारी पार्टी के रोजमर्रा के खर्च और कर्मचारियों के वेतन जैसे जरूरी भुगतान के लिए धन उपलब्ध कराएगा। यह व्यवस्था 29 जनवरी तक लागू रहने की बात अदालत ने कही है।
EC के अंतरिम फैसले का दिया गया हवाला
चुनाव आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के भीतर चल रहे विवाद के बीच पार्टी के मूल नाम ‘ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस’ और ‘जोड़ा फूल’ चुनाव चिह्न को फिलहाल फ्रीज कर दिया है। आयोग के निर्देश के तहत दोनों गुट फिलहाल इनका इस्तेमाल नहीं कर सकते।
इसी आधार पर राज्य की ओर से अदालत में दलील दी गई कि बैंक खातों से जुड़ा मामला जिस नाम से दाखिल हुआ था, उस नाम और पार्टी की मौजूदा स्थिति में बदलाव आ चुका है। राज्य के अतिरिक्त एडवोकेट जनरल राजदीप मजूमदार ने इस आधार पर मामले की सुनवाई पर सवाल उठाया।
कोर्ट ने कहा—अभी आयोग का फैसला अंतिम नहीं
राज्य की दलील सुनने के बाद हाई कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग का आदेश फिलहाल अंतरिम है। जब तक आयोग पार्टी के नाम, चुनाव चिह्न और संबंधित अधिकारों पर अंतिम फैसला नहीं करता, तब तक हाई कोर्ट अपने पहले के आदेश को बदलने की स्थिति में नहीं है।
राज्य की ओर से यह भी सवाल उठाया गया कि यदि बाद में चुनाव आयोग किसी एक गुट के पक्ष में अंतिम फैसला करता है, तो मौजूदा न्यायिक व्यवस्था का क्या प्रभाव होगा। अदालत ने फिलहाल अपने पुराने आदेश को बरकरार रखा।
पुलिस जांच की रिपोर्ट भी अदालत में पेश
मामला सिर्फ बैंक खातों के संचालन तक सीमित नहीं है। पुलिस ने इन खातों से जुड़े कथित गैर-कानूनी लेन-देन के आरोपों की जांच भी शुरू की थी। हाई कोर्ट ने पुलिस को जांच कर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया था।
सोमवार को सुनवाई के दौरान पुलिस ने अदालत में अपनी जांच रिपोर्ट पेश की।
तीन बैंक खाते क्यों हुए थे फ्रीज?
पुलिस ने कथित गैर-कानूनी लेन-देन के आरोपों की जांच के सिलसिले में एक निजी बैंक में मौजूद तृणमूल कांग्रेस के तीन खातों को फ्रीज किया था। इसके खिलाफ पार्टी ने कलकत्ता हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
9 जुलाई को हाई कोर्ट ने इन खातों के संचालन को लेकर अंतरिम व्यवस्था तय की थी। अब चुनाव आयोग के नए अंतरिम आदेश के बावजूद अदालत ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल बैंक खातों से जुड़ी पुरानी न्यायिक व्यवस्था जारी रहेगी।































