तृणमूल के कार्यकाल में हुई परीक्षा में आरक्षण नियमों के उल्लंघन के आरोप हैं।
कोलकाता : कलकत्ता हाई कोर्ट ने राज्य में कॉन्स्टेबल भर्ती के लिए मेरिट लिस्ट जारी करने पर अंतरिम रोक लगा दी है। भर्ती का नोटिफिकेशन 2024 में तृणमूल सरकार के कार्यकाल के दौरान जारी किया गया था।लगभग 12,000 खाली पदों को भरने के लिए परीक्षाएँ आयोजित की गई थीं। आरोप लगे थे कि इस प्रक्रिया के दौरान आरक्षण के नियमों का पालन नहीं किया गया। बुधवार को कोर्ट ने भर्ती परीक्षा की मेरिट लिस्ट जारी करने पर रोक लगा दी।
क्या है मामला
पिछली तृणमूल कांग्रेस सरकार ने 2024 में कॉन्स्टेबल के लगभग 12,000 खाली पदों पर भर्ती के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया। भर्ती परीक्षा नवंबर 2025 में आयोजित की गई थी। भर्ती के लिए इंटरव्यू इस साल जनवरी और फरवरी में हुए थे। भर्ती प्रक्रिया को लेकर कई शिकायतें सामने आईं और यह मामला कोर्ट में चल रहा है। मामला बुधवार को हाई कोर्ट की जस्टिस अमृता सिन्हा की बेंच के सामने सुनवाई के लिए आया। याचिकाकर्ता सुदीप्ता चक्रवर्ती ने तर्क दिया कि भर्ती प्रक्रिया के दौरान आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए आरक्षण से संबंधित दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया गया।
30 सितंबर तक रोक
जस्टिस सिन्हा ने उस मामले में मेरिट लिस्ट के प्रकाशन पर 30 सितंबर तक रोक लगा दी है। याचिकाकर्ता की ओर से वकील अनिंद्य लाहिड़ी और अर्कादेव बिस्वास कोर्ट में पेश हुए। कांस्टेबल की भर्ती को लेकर कानूनी पेचीदगियां विधानसभा चुनाव से पहले ही शुरू हो गई थीं। चुनाव के बाद सरकार बदल गई। कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया के बारे में नई सरकार का रुख जानना चाहा था। अब, भर्ती के लिए मेरिट लिस्ट जारी करने पर अंतरिम रोक का आदेश दिया गया है।





























