टोटो पर सख्त हुई सरकार,NH और SH पर रोका संचालन
कोलकाता : पश्चिम बंगाल में ई-रिक्शा यानी टोटो के संचालन को लेकर राज्य सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। परिवहन विभाग ने राष्ट्रीय राजमार्गों (NH), राज्य राजमार्गों (SH) और अन्य प्रमुख सड़कों पर टोटो के अनधिकृत संचालन के खिलाफ कड़ाई से नियम लागू करने के निर्देश दिए हैं।
इस संबंध में पश्चिम बंगाल सरकार के परिवहन विभाग के प्रधान सचिव डॉ. रवि इंदर सिंह ने 7 अगस्त 2026 को राज्य के पुलिस महानिदेशक एवं महानिरीक्षक को पत्र भेजा है।
पत्र में संबंधित नियमों का सख्ती से पालन कराने और उल्लंघन करने वाले टोटो के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया है।
सड़कें जिन पर संचालन रोका
परिवहन विभाग के पत्र के अनुसार, ई-रिक्शा (टोटो) को National Highways, State Highways और अन्य प्रमुख सड़कों पर चलाने की अनुमति नहीं है, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी की ओर से किसी विशेष स्थान पर इसकी अनुमति न दी गई हो।
क्या है कारण
Ministry of Road Transport and Highways (MoRTH) की ओर से जारी G.S.R. 709(E), dated 08.10.2014 के तहत ई-रिक्शा को मुख्य रूप से last-mile connectivity उपलब्ध कराने के लिए निर्धारित किया गया है।
नियमों का हो रहा है उल्लंघन
कई शिकायतों के माध्यम से यह सामने आया है कि टोटो NH, SH और अन्य प्रमुख सड़कों पर नियमों का उल्लंघन करते हुए चल रहे हैं। इससे ट्रैफिक जाम के साथ-साथ सड़क सुरक्षा को लेकर भी चिंता पैदा हो रही है।
पुलिस को सख्त कार्रवाई के निर्देश
परिवहन विभाग ने पश्चिम बंगाल पुलिस से इन नियमों को सख्ती से लागू कराने को कहा है। साथ ही अधीनस्थ अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी करने और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ Motor Vehicles Act, 1988 और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार कार्रवाई करने को कहा गया है। विभाग ने पूरे मामले को URGENT बताते हुए तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है।
क्या टोटो पूरी तरह बंद होंगे
पत्र में पूरे पश्चिम बंगाल में टोटो पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की बात नहीं कही गई है। निर्देश मुख्य रूप से National Highways, State Highways और अन्य प्रमुख सड़कों पर अनधिकृत टोटो संचालन को रोकने और पहले से लागू नियमों को सख्ती से लागू कराने से संबंधित हैं।





























