होम डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग पर लगी रोक
कोलकाता | ओजस भारत । पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रशासनिक दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के उद्देश्य से फील्ड लेवल अधिकारियों के तबादले (Transfer Policy) को लेकर नई नीति लागू कर दी है। इस संबंध में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (P&AR) ने 13 जुलाई 2026 को अधिसूचना जारी की थी, जिसके आधार पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने 27 जुलाई 2026 को सभी संबंधित विभागों और अधिकारियों को सर्कुलर जारी कर तत्काल प्रभाव से इसे लागू करने के निर्देश दिए हैं।नई ट्रांसफर नीति के तहत अधिकारियों की पोस्टिंग और स्थानांतरण के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश तय किए गए हैं।
नई ट्रांसफर पॉलिसी की प्रमुख बातें
किसी भी अधिकारी/कर्मचारी की सामान्य परिस्थितियों में अपने गृह जिले (Home District) में पोस्टिंग नहीं की जाएगी।
सेवानिवृत्ति से पहले के अंतिम दो वर्षों में प्रशासनिक आवश्यकता के अनुसार गृह जिले में पोस्टिंग दी जा सकेगी।
किसी एक पद पर लगातार तीन वर्ष की सेवा पूरी होने पर अधिकारी का स्थानांतरण सामान्य रूप से किया जाएगा।
कोई भी अधिकारी सामान्य परिस्थितियों में चार वर्ष से अधिक एक ही पद पर कार्यरत नहीं रहेगा।
राजस्व संग्रह, कर संग्रह और अन्य संवेदनशील फील्ड पदों पर कार्यरत अधिकारियों का दो वर्ष पूरे होने पर तबादला किया जाएगा तथा वे तीन वर्ष से अधिक उसी जिम्मेदारी में नहीं रह सकेंगे।
तबादले के दौरान प्रशासनिक सुविधा और जनहित को प्राथमिकता दी जाएगी।
विशेष परिस्थितियों, प्रशासनिक आवश्यकता, कठिनाई या अन्य असाधारण मामलों में संबंधित प्रशासनिक विभाग इन नियमों में छूट दे सकता है।
स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया सर्कुलर
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के उप सचिव द्वारा जारी सर्कुलर में स्वास्थ्य सेवाओं, चिकित्सा शिक्षा, आयुष, दवा नियंत्रण, एनएचएम सहित विभिन्न निदेशालयों और विभागों को निर्देश दिया गया है कि वे इस नई ट्रांसफर नीति का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें और अधीनस्थ कार्यालयों तक भी इसकी जानकारी पहुंचाएं। सरकार का कहना है कि इस नीति का उद्देश्य प्रशासनिक कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है, जिससे सरकारी सेवाओं में बेहतर सुशासन सुनिश्चित किया जा सके।






























