कोलकाता: अभिषेक बनर्जी ने विदेश जाने की अपनी एप्लीकेशन पर फिर से अर्जेंट हियरिंग की रिक्वेस्ट की। हालांकि, इस बार भी कलकत्ता हाई कोर्ट ने इसे रिजेक्ट कर दिया। कोर्ट ने कहा कि तृणमूल के ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी की एप्लीकेशन पर लिस्ट के हिसाब से सुनवाई होगी। पिछले मंगलवार को भी अभिषेक के वकील ने हाई कोर्ट का ध्यान इस मुद्दे पर दिलाया था। उन्होंने अर्जेंट हियरिंग की रिक्वेस्ट की थी। तब भी वह एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी गई थी। कोर्ट ने कहा कि अभी केस की सुनवाई मुमकिन नहीं है। इसे केस के नॉर्मल कोर्स में हियरिंग के लिए लिस्ट किया जाएगा। इस बार भी कोर्ट ने यही बात बताई। सोमवार को अभिषेक ने हाई कोर्ट के जस्टिस सौगत भट्टाचार्य की बेंच का दरवाजा खटखटाया। उनकी तरफ से वकील अयान भट्टाचार्य ने कोर्ट का ध्यान दिलाया। हालांकि, जस्टिस भट्टाचार्य ने कहा कि हियरिंग लिस्ट के हिसाब से होगी। गौरतलब है कि अक्टूबर 2016 में मुर्शिदाबाद में पार्टी के एक प्रोग्राम से कोलकाता लौटते समय अभिषेक का एक्सीडेंट हो गया था। उस एक्सीडेंट में उनकी आंखों के नीचे गंभीर चोटें आई थीं। पहले वह देश के कई हॉस्पिटल में गए और बाद में आंखों के इलाज के लिए विदेश चले गए।
पता चला है कि अभिषेक आंखों के इलाज के लिए विदेश जाना चाहता है। इसी वजह से उन्होंने सात दिन के लिए विदेश जाने की इजाज़त मांगी है। साथ ही, यह भी पता चला है कि अभिषेक की विदेश यात्रा में कोई रुकावट नहीं है। हालांकि, उसका नाम कई पेंडिंग केस में है। कोर्ट ने उन्हें उन केस में जांच में सहयोग करने को कहा है। ऐसे में अभिषेक ने कोर्ट से आंखों के इलाज के लिए विदेश जाने की इजाज़त मांगी है।





























