कोलकाता : पश्चिम बंगाल में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना को लेकर बड़ा निर्देश जारी किया गया है। राज्य सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य योजना (WBHS) के लाभार्थी सरकारी कर्मचारी, पेंशनभोगी और उनके सूचीबद्ध आश्रित एक साथ दूसरी सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ नहीं ले सकते। ऐसे लाभार्थियों के पास यदि स्वास्थ्य साथी या आयुष्मान भारत का कार्ड है, तो उन्हें निर्धारित समयसीमा के भीतर कार्ड जमा करना होगा।
नवान्न की ओर से जारी निर्देश के अनुसार, इस प्रक्रिया को 31 अक्टूबर तक पूरा करना होगा। समयसीमा के भीतर आदेश का पालन नहीं करने पर संबंधित लाभार्थियों की पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य योजना के तहत मिलने वाली चिकित्सा सुविधाएं अस्थायी रूप से रोक दी जा सकती हैं। सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है।
वित्त विभाग ने जारी किया निर्देश
राज्य सरकार के वित्त विभाग के मेडिकल सेल ने शुक्रवार को इस संबंध में निर्देश जारी किया। इसमें कहा गया है कि सरकार के संज्ञान में आया है कि पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत आने के बावजूद कुछ सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी अपने तथा अपने आश्रितों के लिए स्वास्थ्य साथी और आयुष्मान भारत के कार्ड भी रख रहे हैं।
इसमें अखिल भारतीय सेवा (AIS) के अधिकारियों और कर्मचारियों का भी उल्लेख किया गया है। सरकार के निर्देश के मुताबिक, पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य योजना के पात्र लाभार्थियों को निर्धारित नियमों के अनुसार केवल इसी योजना का लाभ लेना होगा।
31 अक्टूबर तक जमा करने होंगे कार्ड
निर्देशिका में कहा गया है कि जिन सरकारी कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और उनके पंजीकृत आश्रितों के पास स्वास्थ्य साथी या आयुष्मान भारत के कार्ड हैं, उन्हें तत्काल कार्ड समर्पित करने की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
इसके साथ ही कार्ड जमा करने का प्रमाण और निर्धारित घोषणा पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
- सरकारी कर्मचारियों को : संबंधित विभाग के प्रमुख के पास घोषणा पत्र और कार्ड जमा करने का प्रमाण देना होगा।
- पेंशनभोगियों को : उस कार्यालय या निर्धारित स्थान पर दस्तावेज जमा करने होंगे, जहां वे पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य योजना से संबंधित फॉर्म जमा करते हैं।
- अंतिम तारीख : 31 अक्टूबर।
आदेश नहीं मानने पर चिकित्सा सुविधाएं हो सकती हैं निलंबित
राज्य सरकार ने समयसीमा का पालन नहीं करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी है। निर्धारित समय के भीतर जरूरी दस्तावेज जमा नहीं करने पर पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य योजना के तहत मिलने वाली चिकित्सा सुविधाएं अस्थायी रूप से निलंबित की जा सकती हैं।
सरकारी कर्मचारियों के मामले में विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई का भी प्रावधान बताया गया है। इसलिए संबंधित कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को अपने स्वास्थ्य योजना के दस्तावेजों की स्थिति की जांच कर निर्धारित प्रक्रिया पूरी करने की जरूरत है। इस निर्देश के बाद राज्य सरकार के स्वास्थ्य योजना लाभार्थियों के बीच स्वास्थ्य साथी, आयुष्मान भारत और पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य योजना के नियमों को लेकर चर्चा तेज होने की संभावना है। हालांकि, यह आदेश विशेष रूप से पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत आने वाले सरकारी कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और उनके सूचीबद्ध आश्रितों से संबंधित है। इसे राज्य के सभी स्वास्थ्य साथी कार्डधारकों पर लागू सामान्य प्रतिबंध के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।






























