3 लाख 86 हजार 288 डिफॉल्टर्स पर 6,854.29 करोड़ रुपये का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया, 31 मार्च 2027 तक जुर्माना-ब्याज में राहत का मौका
कोलकाता : कोलकाता नगर निगम की प्रशासक स्मिता पांडे ने प्रॉपर्टी टैक्स बकायेदारों के लिए राहत योजना की जानकारी दी। निगम के अनुसार, कुल 3 लाख 86 हजार 288 संपत्तियों से जुड़े मामलों में करीब 6,854.29 करोड़ रुपये का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है।
प्रशासक के मुताबिक, बकायेदारों को राहत देने के लिए वेवर स्कीम लागू की गई है, जिसका लाभ 31 मार्च 2027 तक उठाया जा सकता है। यह सुविधा रेजिडेंशियल और कमर्शियल दोनों तरह की संपत्तियों पर लागू होगी। योजना की अवधि बढ़ाए जाने की स्थिति में राहत की शर्तें भी आगे जारी रह सकती हैं।
स्मिता पांडे ने बताया कि संपत्ति मालिक ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से योजना का लाभ ले सकते हैं। निगम की ओर से उपलब्ध क्यूआर कोड को स्कैन कर प्रॉपर्टी टैक्स संबंधी प्रक्रिया पूरी करने की सुविधा भी दी जा रही है।
उन्होंने कहा कि जिन संपत्तियों पर किसी तरह का कानूनी मामला या केस लंबित है, उन्हें निर्धारित प्रक्रिया के तहत निपटाना होगा। निगम को इस योजना से लगभग 700 करोड़ रुपये की आय होने की उम्मीद है। वहीं, स्मिता पांडे ने निगम की संभावित आय को लेकर करीब 784 करोड़ रुपये का भी उल्लेख किया।प्रशासक ने यह भी बताया कि पहले निगम के सर्वर और वेबसाइट में तकनीकी समस्या के कारण लोगों को परेशानी हो रही थी। अब सर्वर की समस्या को ठीक कर दिया गया है और ऑनलाइन प्रक्रिया सामान्य रूप से चल रही है।
इसके अलावा, जिन संपत्ति करदाताओं को सिस्टम या वेबसाइट की तकनीकी खराबी के कारण परेशानी हुई थी, उनके मामलों का भी आकलन किया जाएगा, ताकि उन्हें उचित राहत दी जा सके।
नगर निगम ने बकायेदार संपत्ति मालिकों से अपील की है कि वे समय सीमा के भीतर योजना का लाभ उठाकर अपने बकाया प्रॉपर्टी टैक्स का निपटारा करें।
इसके अलावा अगर किसी के प्रॉपर्टी पर कोई केस चल रहा है तो इसके लिए निगम की तरफ से असिस्टेंस बूथ भी बनाए जाएंगे। अगर वो व्यक्ति उस मामले को हटा लेते है तो उन्हें इस स्कीम में लाभके साथ साथ पुराने भुगतान में एडजेस्टमेंट मिलेगा































