कोलकाता : दुर्गापूजा से पहले कोलकाता नगर निगम ने अस्थायी विज्ञापन ढांचे और विभिन्न प्रकार के डिस्प्ले को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। 2026 की दुर्गापूजा के दौरान शहर में अस्थायी होर्डिंग, विज्ञापन या डिस्प्ले लगाने के लिए नगर निगम से ‘नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट’ (NOC) या विशेष अनुमति लेना अनिवार्य होगा। इसके लिए 20 से 25 सितंबर तक आवेदन जमा किए जा सकेंगे।
सुबह 11 से शाम 4 बजे तक जमा होंगे आवेदन
नगर निगम के विज्ञापन विभाग में हर दिन सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। आवेदन पत्र KMC की वेबसाइट से डाउनलोड कर निर्धारित समय के भीतर भरकर जमा करना होगा। निगम ने स्पष्ट किया है कि बिना अनुमति के कोई अस्थायी विज्ञापन ढांचा या डिस्प्ले लगाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।
कोलकाता नगर निगम की प्रशासक स्मिता पांडे ने कहा कि निगम चाहता है कि शहर में दुर्गापूजा अच्छे तरीके से आयोजित हो। इसी उद्देश्य से 20 से 25 सितंबर तक शिविर लगाकर पूजा समितियों को आवश्यक जानकारी और अनुमति प्रक्रिया से संबंधित सहायता दी जाएगी।
होर्डिंग पर राहत, LED विज्ञापन पर टैक्स
विज्ञापन कर को लेकर इस बार अलग व्यवस्था की गई है। LED विज्ञापनों पर प्रति वर्गफुट प्रति वर्ष 600 रुपये की दर से कर निर्धारित किया गया है। हालांकि, LED विज्ञापन पूरे साल प्रदर्शित नहीं होने पर पूरे साल का टैक्स नहीं देना होगा। विज्ञापन जितने दिनों तक प्रदर्शित होगा, उसी अवधि के आधार पर आनुपातिक दर से कर की गणना की जाएगी। यानी LED विज्ञापन का आकार और उसे कितने दिनों तक लगाया गया है, दोनों के आधार पर कुल कर तय होगा।
3 से 28 अक्टूबर तक अन्य आउटडोर विज्ञापनों को छूट
LED के अलावा अन्य आउटडोर विज्ञापन और डिस्प्ले के लिए नगर निगम ने निर्धारित अवधि में कर से छूट देने की बात कही है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 3 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक ऐसे विज्ञापन और डिस्प्ले नगर निगम के कर से मुक्त रहेंगे।
इससे पूजा समितियों और विज्ञापन एजेंसियों को राहत मिल सकती है। हालांकि, कर छूट का लाभ लेने के लिए भी निर्धारित नियमों और अनुमति प्रक्रिया का पालन करना होगा।
समय पर आवेदन करना जरूरी
दुर्गापूजा के दौरान कोलकाता की सड़कों, प्रमुख चौराहों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में बड़ी संख्या में विज्ञापन और प्रचारात्मक डिस्प्ले लगाए जाते हैं। ऐसे में इस बार पूजा समितियों और विज्ञापन एजेंसियों को पहले से योजना बनानी होगी।
खासकर LED विज्ञापनों के मामले में विज्ञापन का क्षेत्रफल और इस्तेमाल के दिनों का सटीक हिसाब रखना जरूरी होगा। वहीं, अन्य अस्थायी डिस्प्ले के लिए करमुक्त अवधि का ध्यान रखना होगा। नगर निगम की ओर से आवेदन के लिए सिर्फ 20 से 25 सितंबर की समयसीमा दी गई है, इसलिए संबंधित संस्थाओं को इसी अवधि में अनुमति की प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दी गई है।































