GPF में जमा होगी राशि; जानें भुगतान के पूरे नियम
कोलकाता : सरकारी कर्मचारियों के लंबे समय से लंबित महंगाई भत्ते (DA) के एरियर को लेकर राज्य सरकार ने अहम फैसला लिया है। 23 सितंबर को जारी आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, 1 अप्रैल 2008 से 31 दिसंबर 2015 की अवधि का बकाया DA अब किश्तों के बजाय एकमुश्त दिया जाएगा।
हालांकि, भुगतान की प्रक्रिया सभी कर्मचारियों के लिए एक जैसी नहीं होगी। कर्मचारी के ग्रुप, रिटायरमेंट की स्थिति और GPF खाते से जुड़े नियमों के आधार पर भुगतान का तरीका तय किया गया है।
किस अवधि का DA एरियर मिलेगा?
सरकार के फैसले के तहत 1 अप्रैल 2008 से 31 दिसंबर 2015 के बीच का बकाया महंगाई भत्ता एकमुश्त राशि के रूप में दिया जाएगा।
एरियर की गणना AICPI और 100 प्रतिशत न्यूट्रलाइजेशन के आधार पर किए जाने की बात अधिसूचना में कही गई है।
पहले इसी अवधि के लिए जारी आदेशों के तहत यदि कोई राशि पहले ही दी जा चुकी है, तो उसे नई गणना में समायोजित किया जाएगा। इसका उद्देश्य एक ही अवधि के लिए दो बार भुगतान को रोकना है।
Group A, B और C कर्मचारियों को कैसे मिलेगा पैसा?
अधिसूचना के अनुसार, Group A, B और C कर्मचारियों के DA एरियर की राशि उनके संबंधित General Provident Fund यानी GPF खातों में जमा की जाएगी।
हालांकि, GPF में जमा राशि को तुरंत निकालने की अनुमति नहीं होगी।
Group D कर्मचारियों को सीधे बैंक खाते में भुगतान
Group D कर्मचारियों के लिए DA एरियर की राशि उनके बैंक खातों में सीधे जमा करने का प्रावधान किया गया है।
इसके अलावा, ऐसे कर्मचारी जिनका अंतिम GPF सेटलमेंट रिटायरमेंट से तीन महीने पहले किया जाना है, उनके लिए भी एरियर की रकम सीधे बैंक खाते में जमा की जाएगी। ऐसे मामलों में राशि GPF में जमा नहीं होगी।
31 मार्च 2028 तक GPF से पैसा निकालने पर रोक
DA एरियर की राशि GPF में जमा होने के बाद भी कर्मचारी इसे तुरंत नहीं निकाल सकेंगे। अधिसूचना के अनुसार, 31 मार्च 2028 तक राशि निकालने की अनुमति नहीं होगी।
हालांकि, यदि कर्मचारी इससे पहले रिटायर हो जाता है, सेवानिवृत्ति की उम्र पूरी कर लेता है, उसकी मृत्यु हो जाती है या वह इस्तीफा देता है, तो लागू नियमों के अनुसार राशि निकालने की अनुमति दी जा सकती है। इनमें जो स्थिति पहले आती है, उसके आधार पर नियम लागू होंगे।
DA एरियर पर लगेगा इनकम टैक्स
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि DA एरियर का भुगतान करते समय लागू इनकम टैक्स की कटौती की जाएगी।
वहीं, 1 जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2019 की अवधि के DA एरियर पर यदि पहले इनकम टैक्स की कटौती नहीं हुई है, तो उसकी दोबारा गणना की जाएगी और नियमों के अनुसार आवश्यक राशि की वसूली की जा सकती है।
वेतन और सर्विस रिकॉर्ड की जांच के निर्देश
सभी विभागों के Drawing and Disbursing Officers (DDOs) को कर्मचारियों की सर्विस बुक और वेतन से जुड़े रिकॉर्ड की सावधानीपूर्वक जांच करने का निर्देश दिया गया है।
अगर गणना में गलती, कंप्यूटर संबंधी समस्या या किसी अन्य कारण से किसी कर्मचारी को उसके अधिकार से अधिक DA एरियर का भुगतान हो जाता है, तो अतिरिक्त राशि की बाद में वसूली या बकाया भुगतान से कटौती की जा सकती है।
HRMS में होगा तकनीकी अपडेट
राज्य सरकार ने कहा है कि DA एरियर भुगतान की प्रक्रिया को व्यवस्थित करने के लिए Human Resource Management System (HRMS) में आवश्यक तकनीकी बदलाव किए जा रहे हैं।
भुगतान की प्रक्रिया और कर्मचारियों के लिए जरूरी अन्य नियमों को लेकर विस्तृत दिशानिर्देश आगे जारी किए जाएंगे।































