
Supreme Court of India ने पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले वरिष्ठ अधिकारियों के तबादले के खिलाफ दायर याचिका को गुरुवार को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि चुनाव के दौरान इस तरह के तबादले सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा हैं, ताकि निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव सुनिश्चित किए जा सकें।
“यह हर जगह होता है” – सुप्रीम कोर्ट
मुख्य न्यायाधीश Surya Kant की अध्यक्षता वाली बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा, “यह हर जगह होता है, यह पहली बार नहीं है।” कोर्ट ने Election Commission of India के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।
किन अधिकारियों का हुआ था तबादला
चुनाव आचार संहिता (MCC) लागू होने के बाद चुनाव आयोग ने राज्य के कई वरिष्ठ अधिकारियों का बड़े पैमाने पर तबादला किया था। इनमें मुख्य सचिव, डीजीपी, गृह सचिव, जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक जैसे अहम पद शामिल थे।
कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार
सुप्रीम कोर्ट ने Calcutta High Court के उस फैसले को भी बरकरार रखा, जिसमें इन तबादलों को सही ठहराया गया था।
याचिकाकर्ता की दलील
याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ वकील Kalyan Banerjee ने दलील दी कि चुनाव आयोग ने राज्य सरकार से बिना सलाह लिए यह कदम उठाया, जो Representation of the People Act, 1951 के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि “सुपरिंटेंडेंस की शक्ति राज्य की भूमिका को खत्म नहीं करती, परामर्श जरूरी है।”
कोर्ट की प्रतिक्रिया
हालांकि कोर्ट ने इन दलीलों को खारिज करते हुए कहा कि चुनाव के दौरान निष्पक्षता बनाए रखने के लिए बाहरी अधिकारियों को नियुक्त करना बेहतर होता है। बेंच ने यह भी माना कि याचिका में कानून से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल उठाए गए हैं, लेकिन फिलहाल हस्तक्षेप जरूरी नहीं है।
भविष्य के लिए सवाल खुला
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार से अनिवार्य परामर्श का मुद्दा भविष्य में किसी अन्य मामले में विचार के लिए खुला रहेगा।
विवाद की पृष्ठभूमि
पिछले महीने चुनाव आयोग द्वारा बड़े पैमाने पर तबादलों के आदेश के बाद यह विवाद शुरू हुआ था। पश्चिम बंगाल सरकार ने इस कदम पर आपत्ति जताते हुए इसे एकतरफा कार्रवाई बताया था और कहा था कि इससे राज्य सरकार की शक्तियों को कमजोर किया जा रहा है।
हाईकोर्ट की टिप्पणी
हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि जब याचिकाकर्ता खुद चुनाव आयोग की शक्तियों को मानता है, तो कोर्ट को इस मामले में गहराई से जांच करने की जरूरत नहीं है। साथ ही यह भी कहा गया कि इन तबादलों से प्रशासनिक कामकाज पर कोई असर नहीं पड़ा है।
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