जांच जल्द पूरी करने को कहा
कोलकाता : बारुईपुर में पुलिस मुठभेड़ के मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्देश दिया है। कोर्ट ने घटना से जुड़े सभी CCTV फुटेज सुरक्षित रखने का आदेश दिया है। साथ ही जांच जल्द पूरी करने के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा है।
मंगलवार को जस्टिस अरिजीत बनर्जी और जस्टिस ऋतब्रत कुमार मित्रा की डिवीजन बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए CCTV फुटेज को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई तीन सप्ताह बाद होगी। कोर्ट ने तब तक जांच प्रक्रिया को अधिकतम संभव सीमा तक पूरा करने की कोशिश करने को कहा है।
CID कर रही है मामले की जांच
बारुईपुर एनकाउंटर को लेकर उठे सवालों के बाद मामले की जांच राज्य पुलिस की CID कर रही है। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि घटना से संबंधित CCTV फुटेज पहले ही सुरक्षित कर लिया गया है।
नाबालिग की हत्या के बाद फैला था तनाव
मामला पिछले साल जुलाई का है। बारुईपुर के सूर्यपुर इलाके से एक नाबालिग लड़की लापता हो गई थी। बाद में उसका शव एक बोरी में भरकर पास के ही एक तालाब से बरामद किया गया। घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया था। आरोप लगाए गए थे कि नाबालिग के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या की गई।
इस मामले में पुलिस ने प्रभास मंडल, दिवाकर सरदार, आनंद सरदार और कबीर मोल्ला को गिरफ्तार किया था। इनमें प्रभास को सबसे पहले पकड़ा गया था। पुलिस के अनुसार, प्रभास ने ही जांचकर्ताओं को उस जगह के बारे में जानकारी दी थी, जहां नाबालिग का शव फेंका गया था।
क्राइम सीन के पुनर्निर्माण के दौरान हुई थी मुठभेड़
पुलिस के मुताबिक, 7 जुलाई की रात प्रभास मंडल को घटनास्थल का पुनर्निर्माण कराने के लिए ले जाया गया था। इसी दौरान आरोप है कि उसने पुलिसकर्मी का हथियार छीन लिया और भागने की कोशिश की। पुलिस का दावा है कि प्रभास ने गोली भी चलाई, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की।
पुलिस के अनुसार, बारुईपुर थाने के प्रभारी अधिकारी अर्घ्य मंडल ने अपनी और अपने साथियों की सुरक्षा के लिए प्रभास पर सर्विस रिवॉल्वर से गोली चलाई।
हालांकि, इस मुठभेड़ की परिस्थितियों को लेकर कई सवाल उठे। इन्हीं सवालों के बीच राज्य पुलिस की CID को मामले की जांच सौंपी गई। अब हाई कोर्ट ने CCTV फुटेज को सुरक्षित रखने और जांच जल्द पूरी करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई तीन सप्ताह बाद होगी।






















